राष्ट्र संवाद टाइम्स : ajay verma
सड़क पर पुरानी गाड़ी दौड़ाना पड़ेगा भारी, परिवहन विभाग अब करेगा सीधी कार्रवाई
NCR में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर शिकंजा, EOL वाहनों के मालिकों को समय रहते स्क्रैप कराने की चेतावनी
हापुड़। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में निर्धारित आयु सीमा पूरी कर चुके पुराने वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपना लिया है। अब ऐसे वाहन सड़क पर दौड़ते मिले तो वाहन स्वामी को कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित मानकों और आयु सीमा के दायरे में आने वाले EOL (End of Life) वाहनों के खिलाफ जब्ती, अभिरक्षा और अधिकृत स्क्रैपिंग सुविधा के माध्यम से नष्ट कराने की कार्रवाई की जाएगी।
भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility) Rules, 2021 के तहत जीवन अवधि पूर्ण कर चुके वाहनों के विनियमन और स्क्रैपिंग को लेकर प्रावधान किए गए हैं। वहीं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने वाहनों को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के आदेश भी प्रभावी हैं।
इसी क्रम में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की 13 मार्च 2026 को हुई 24वीं बैठक के क्रम में उत्तर प्रदेश के NCR क्षेत्र में निर्धारित आयु सीमा पूरी कर चुके EOL वाहनों के विरुद्ध प्रभावी प्रवर्तन, जब्ती, अभिरक्षा और अधिकृत Registered Vehicle Scrapping Facility (RVSF) के माध्यम से स्क्रैपिंग की कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने के निर्देश हैं।
10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन दायरे में
परिवहन विभाग के मुताबिक डीजल से चलने वाले 10 वर्ष और पेट्रोल से चलने वाले 15 वर्ष की आयु पूरी कर चुके वाहन निर्धारित आयु सीमा के दायरे में आते हैं। इसके साथ ही BS-3 और उससे निम्न उत्सर्जन मानक वाले वाहनों को लेकर भी वाहन स्वामियों को सचेत किया गया है।
विभाग ने वाहन स्वामियों को सलाह दी है कि वे अपने वाहन की आयु और उत्सर्जन मानक की जांच कर लें। यदि वाहन निर्धारित श्रेणी में आता है तो कार्रवाई का इंतजार करने के बजाय उसे जल्द से जल्द अधिकृत RVSF में स्क्रैप करा दें। वाहन स्क्रैप कराने के बाद संबंधित RVSF से Certificate of Destruction (COD) प्राप्त करना भी सुनिश्चित करना होगा।
सड़क पर मिले तो जब्ती, फिर RVSF को सौंपा जाएगा वाहन
विभाग की चेतावनी के अनुसार निर्धारित आयु सीमा पूरी कर चुके वाहन सड़क पर संचालित पाए जाने पर उनके खिलाफ जब्तीकरण की कार्रवाई की जा सकती है। जब्त वाहन को आगे नष्ट यानी स्क्रैप किए जाने के लिए अधिकृत RVSF को हस्तगत किया जाएगा।
परिवहन विभाग ने साफ किया है कि वाहन स्वामी समय रहते अपने EOL वाहन को अधिकृत सुविधा के माध्यम से स्क्रैप करा लें। अन्यथा जब्ती और स्क्रैपिंग की कार्रवाई की स्थिति में इसकी पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित वाहन स्वामी की होगी।
विभाग की इस चेतावनी से साफ है कि NCR क्षेत्र में पुराने वाहनों को लेकर अब महज कागजी कार्रवाई नहीं, बल्कि प्रवर्तन स्तर पर भी सख्ती की तैयारी है। आने वाले समय में सड़क पर ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई तेज होने की संभावना है।
— सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), हापुड़
