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अवैध प्लाटिंग पर चला HPDA का बुलडोजर, सात स्थानों पर 49,900 वर्ग मीटर प्लाटिंग पर ध्वस्तीकरण से मचा हड़कंप

हापुड़, 8 अक्टूबर। हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण (HPDA) ने अवैध प्लाटिंग और अनधिकृत विकास के खिलाफ बुधवार को बड़ी कार्रवाई की। प्राधिकरण की टीम ने हापुड़ विकास क्षेत्र में सात अलग-अलग स्थानों पर बुलडोजर चलाकर करीब 49,900 वर्ग मीटर क्षेत्र में की जा रही अवैध प्लाटिंग और विकास कार्यों को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई से अवैध प्लाटिंग करने वालों में हड़कंप मच गया।

प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के सख्त निर्देश पर थाना देहात पुलिस बल के सहयोग से प्रवर्तन दल ने यह कार्रवाई की। टीम ने मौके पर विकसित किए जा रहे अवैध रास्तों, प्लॉटों की सीमाओं और अन्य अनधिकृत निर्माणों को भी हटाया।

फायर स्टेशन के सामने 15 हजार वर्ग मीटर में कार्रवाई: स्वर्ग आश्रम रोड पर फायर स्टेशन के सामने खसरा संख्या-248 में करीब 15,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में की जा रही अवैध प्लाटिंग पर प्राधिकरण की टीम ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। मौके पर बनाए गए रास्तों और अन्य विकास कार्यों को बुलडोजर से हटा दिया गया।

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किठौर रोड और टियाला में भी चला बुलडोजर: मेरठ बाईपास के निकट किठौर रोड और टियाला क्षेत्र में करीब 10,000 वर्ग मीटर भूमि पर की जा रही अवैध प्लाटिंग के खिलाफ कार्रवाई की गई। टीम ने मौके पर पहुंचकर अनधिकृत रूप से किए जा रहे विकास कार्यों को ध्वस्त कर दिया।

असौड़ा से गोंदी सलाई रोड तक कार्रवाई का दायरा: मेरठ रोड स्थित असौड़ा में करीब 8,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में चल रही अवैध प्लाटिंग को जमींदोज किया गया। वहीं, नए बाईपास के पास गोंदी सलाई रोड पर करीब 6,300 वर्ग मीटर क्षेत्र में किए जा रहे अवैध विकास कार्य पर भी बुलडोजर चलाया गया।

जरौठी रोड और टियाला में भी ध्वस्तीकरण: जरौठी रोड पर सिलाई मशीन फैक्ट्री के बगल में करीब 3,100 वर्ग मीटर क्षेत्र में की जा रही प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया। इसके अलावा किठौर रोड स्थित नए बाईपास के निकट टियाला गांव में करीब 5,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में चल रही अवैध प्लाटिंग के खिलाफ भी कार्रवाई की गई।

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गोयना में भी अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई: ग्राम गोयना में पोस्टमार्टम हाउस के निकट खसरा संख्या-63 पर करीब 2,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में किए जा रहे अवैध विकास कार्य को भी प्राधिकरण की टीम ने ध्वस्त कर दिया। सातों स्थानों पर हुई कार्रवाई में कुल करीब 49,900 वर्ग मीटर क्षेत्र में चल रही अवैध प्लाटिंग और अनधिकृत विकास को हटाया गया।

अवैध निर्माण करने वालों को प्राधिकरण की दो टूक: कार्रवाई के दौरान HPDA का प्रवर्तन दल और पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि अवैध निर्माण और अनधिकृत विकास कार्यों के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। HPDA ने आमजन से अपील की है कि भूमि पर निर्माण या विकास कार्य शुरू करने से पहले नियमानुसार मानचित्र स्वीकृत कराना सुनिश्चित करें। बिना स्वीकृति किए गए निर्माण अथवा विकास कार्य पर होने वाली कार्रवाई और उससे होने वाली क्षति के लिए संबंधित व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होगा