राष्ट्र संवाद टाइम्स : ajay verma
गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली में दर्ज मुकदमा, कान के पर्दे में चोट पहुंचने का दावा;
हापुड़ जनपद में तैनात है आरोपी उपनिरीक्ष हापुड़। खाकी वर्दी एक बार फिर गंभीर आरोपों के घेरे में है। हापुड़ जनपद में तैनात एक उपनिरीक्षक के खिलाफ उसकी पत्नी ने मारपीट, धमकी और शराब के नशे में उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। मामला थाना गढ़मुक्तेश्वर का है, जहां पुलिस ने FIR संख्या 0474 दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
FIR के मुताबिक शिकायतकर्ता अन्नू राठौर ने अपने पति, उपनिरीक्षक ऋषभ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि पति शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता है। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि मारपीट के दौरान उसके कान में चोट लगी, जिससे कान के पर्दे में छेद हो गया। शिकायत में पति पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया गया है।
FIR में घटना की तारीख 8 सितंबर 2026 दर्ज है। घटना का स्थान बाग कालोनी, कस्बा गढ़मुक्तेश्वर बताया गया है। पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 352 और 351(3) के तहत मुकदमा दर्ज किया है।मुकदमा दर्ज होने के बाद मामले की विवेचना उपनिरीक्षक द्विजेंद्र सिंह को सौंपी गई है। अब पुलिस शिकायत में लगाए गए आरोपों, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच करेगी।
खास बात यह है कि FIR में आरोपी के विवरण में उपनिरीक्षक ऋषभ कुमार का नाम दर्ज है। वहीं शिकायत के मूल विवरण में पति का नाम ऋषभ सिंह लिखा हुआ दिखाई देता है। नाम के इस अंतर को देखते हुए खबर प्रकाशित करते समय पुलिस रिकॉर्ड से इसकी पुष्टि करना उचित रहेगा।फिलहाल FIR दर्ज होने के बाद मामला पुलिस विभाग से जुड़े होने के कारण चर्चा में है। पत्नी की ओर से लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही होगी। पुलिस का कहना है कि विवेचना में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
