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दहेज के लिए हदें पार, बेटी जन्मी तो बढ़ा अत्याचार; पति समेत 7 पर मुकदमा

हापुड़/हाफिजपुर। जनपद हापुड़ के हाफिजपुर थाना क्षेत्र में दहेज उत्पीड़न का गंभीर मामला सामने आया है। महिला ने अपने पति समेत ससुराल पक्ष के सात लोगों पर दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने, मारपीट करने और जान से मारने की कोशिश करने के आरोप लगाए हैं। आरोप है कि दहेज में 10 लाख रुपये और महंगी कार की मांग पूरी नहीं होने पर महिला को भूखा-प्यासा रखा जाता था और पूरे दिन काम कराया जाता था।

एफआईआर के अनुसार, कोमल की शादी 12 नवंबर 2024 को गांव घुंघराला निवासी किरनपाल के साथ हुई थी। महिला का आरोप है कि शादी के बाद पति किरनपाल, ससुर धर्मपाल, सास अमरेश, ननद सीमा, दीपा, पिंकी और संजीव की ओर से अतिरिक्त दहेज की मांग की जाने लगी। महिला ने आरोप लगाया कि ससुराल में उसके साथ नौकरों जैसा व्यवहार किया जाता था।

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बेटी के जन्म के बाद कथित अत्याचार और बढ़ गया। शिकायत के मुताबिक, 5 अगस्त 2025 को बेटी यशिका के जन्म के बाद महिला को ताने दिए जाने लगे और दहेज की मांग को लेकर दबाव बढ़ा दिया गया। पीड़िता का आरोप है कि उसे भूखा-प्यासा रखकर पूरे दिन काम कराया जाता था। बीमार होने पर दवाई और इलाज नहीं दिलाने का भी आरोप लगाया गया है।

मामला तब और गंभीर हो गया जब महिला ने 18 जून 2026 को चुन्नी से गला दबाकर हत्या की कोशिश किए जाने का आरोप लगाया। शिकायत में कहा गया है कि दहेज की मांग को लेकर मारपीट के दौरान सिर में चोट लगने से वह बेहोश हो गई। सूचना मिलने पर मायके पक्ष के लोग पहुंचे और महिला को सरकारी अस्पताल हापुड़ में भर्ती कराया।

महिला की शिकायत पर 9 सितंबर 2026 को थाना हाफिजपुर में पति समेत सात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 85, 115(2), 109, 110 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 व 4 के तहत कार्रवाई की गई है।

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कोतवाली प्रभारी अतुल चौहान ने बताया कि महिला की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।