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सात फेरों के बाद विवाद ने लिया कानूनी मोड़, नवविवाहिता की शिकायत पर ससुरालियों पर मुकदमा

हापुड़। हापुड़ नगर क्षेत्र में एक नवविवाहिता की ओर से दहेज उत्पीड़न, मारपीट, गाली-गलौज और धमकी के लगाए गए आरोपों के मामले में पुलिस ने पति समेत ससुराल पक्ष के कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। महिला ने मुख्यमंत्री को संबोधित प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की थी। शिकायत में दहेज में कार की मांग किए जाने और मांग पूरी नहीं होने पर कथित रूप से प्रताड़ित करने के आरोप लगाए गए हैं।

शादी के बाद विवाद बढ़ने का आरोप शिकायत के अनुसार, अर्चना रानी की शादी 23 फरवरी 2025 को असौड़ा निवासी राहुल पुत्र सतेंद्र के साथ हुई थी। महिला का कहना है कि उसके पिता ने शादी में अपनी सामर्थ्य से अधिक करीब 12 लाख रुपये खर्च किए और दहेज दिया। आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही पति राहुल द्वारा उसके साथ कथित रूप से मारपीट और गाली-गलौज की जाने लगी।ससुराल पक्ष पर भी लगाए गंभीर आरोप महिला के मुताबिक, पति के कथित व्यवहार की शिकायत उसने अपने ससुर सतेंद्र और सास जयन्ती से की।

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आरोप है कि इसके बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हुआ और उनके द्वारा भी उसके साथ कथित रूप से अभद्रता व मारपीट की गई। शिकायत में महिला ने देवर विकास पर गलत नीयत से छेड़छाड़ करने का भी आरोप लगाया है।दहेज में कार की मांग का आरोपप्रार्थना पत्र में महिला ने आरोप लगाया है कि ससुराल पक्ष की ओर से दहेज में कार की मांग की गई। शिकायतकर्ता के अनुसार, मांग पूरी नहीं होने पर उसे कथित रूप से मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया।

महिला ने आरोप लगाया कि दहेज को लेकर विवाद लगातार बढ़ता गया और उसके साथ कथित रूप से मारपीट की गई।धमकी देकर घर से निकालने का आरोप महिला ने शिकायत में आरोप लगाया है कि पति और ससुराल पक्ष के लोगों ने उसके साथ कथित रूप से मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी देकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद महिला ने अधिकारियों के समक्ष शिकायत प्रस्तुत कर मामले में कानूनी कार्रवाई की मांग की।

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मुख्यमंत्री को संबोधित प्रार्थना पत्र से कार्रवाई की मांग दस्तावेज के अनुसार, महिला की ओर से 12 जून 2026 को मुख्यमंत्री को संबोधित प्रार्थना पत्र दिया गया था। इसमें पति राहुल, ससुर सतेंद्र, सास जयन्ती, देवर विकास समेत अन्य ससुरालियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। शिकायत की प्रतियां संबंधित पुलिस अधिकारियों को भेजे जाने का भी उल्लेख है। शिकायत के आधार पर अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले को कानूनी जांच के दायरे में लिया है।

मुकदमा दर्ज, जांच के बाद सामने आएगी स्थिति मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस द्वारा मामले में आरोपों की जांच की जाएगी और उपलब्ध साक्ष्यों तथा संबंधित पक्षों के बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। खबर में उल्लिखित आरोप शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए आरोप हैं; उनकी स्वतंत्र पुष्टि का दावा नहीं किया जा रहा है। मुकदमे में नामजद होना अपने आप में दोष सिद्ध होना नहीं है और अंतिम दोषसिद्धि न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करेगी।