राष्ट्र संवाद टाइम्स : ajay verma :
नलकूप चोरी के दोषी को 2 साल 10 माह की सजा, 2,500 रुपये का जुर्माना भी लगा
खेतों से नलकूप चुराने वाले आरोपी पर अदालत सख्त, चार साल बाद सुनाई जेल और जुर्माने की सजा पुलिस की पैरवी रंग लाई, आरोपी को मिला दंड
हापुड़। खेतों से नलकूप चोरी के मामले में हापुड़ पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते आरोपी को सजा दिलाने में सफलता मिली है। थाना सिम्भावली में दर्ज मुकदमे में सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है।2022 में दर्ज हुआ था चोरी का मुकदमा मामला वर्ष 2022 का है, जब थाना सिम्भावली क्षेत्र में खेतों से नलकूप चोरी होने की घटना सामने आई थी।
पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और घटना से जुड़े साक्ष्य एकत्रित किए।गाजियाबाद निवासी नदीम निकला आरोपीजांच के दौरान पुलिस ने नदीम पुत्र शोकीन निवासी अतरौली, थाना भोजपुर, जनपद गाजियाबाद को गिरफ्तार किया। विवेचना के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोप पत्र तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया।
अदालत ने सुनाया सख्त फैसला मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के समक्ष पर्याप्त साक्ष्य और गवाह पेश किए। साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए 2 वर्ष 10 माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी पर 2,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।किसानों की संपत्ति पर वार करने वालों को संदेश ग्रामीण क्षेत्रों में नलकूप खेती की जीवन रेखा माने जाते हैं।
ऐसे में नलकूप चोरी किसानों के लिए आर्थिक नुकसान का कारण बनती है। न्यायालय के इस फैसले को किसानों के हित में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिससे संपत्ति संबंधी अपराध करने वालों में कानून का भय बढ़ेगा।दोषियों को सजा दिलाने का अभियान जारी पुलिस अधीक्षक हापुड़ के निर्देशन में जनपद पुलिस अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। अधिकारियों का कहना है कि प्रभावी विवेचना और मजबूत पैरवी के जरिए अपराधियों को सजा दिलाने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, ताकि आमजन का कानून पर विश्वास और मजबूत हो सके।
