राष्ट्र संवाद टाइम्स : ajay verma :
हापुड़ में पुराने वाहनों पर शिकंजा, 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों का होगा निस्तारण
हापुड़। दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अब निर्धारित आयु पूरी कर चुके वाहनों पर कार्रवाई तेज होगी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेशों, सर्वोच्च न्यायालय के 17 दिसंबर 2025 के आदेश और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के निर्देशों के अनुपालन में हापुड़ जनपद में भी पुराने वाहनों के डी-रजिस्ट्रेशन और स्क्रैपिंग की प्रक्रिया पर जोर दिया जा रहा है।
प्रशासन ने वाहन स्वामियों, परिवहन ऑपरेटरों और आम नागरिकों को नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं।डीजल वाहन की उम्र 10 साल, पेट्रोल-सीएनजी की 15 साल तयनिर्देशों के मुताबिक दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के संचालन पर प्रभावी प्रतिबंध लागू है। सर्वोच्च न्यायालय के 17 दिसंबर 2025 के आदेश के अनुसार आयु-आधारित संरक्षण केवल बीएस-4 तथा उससे उच्च उत्सर्जन मानक वाले वाहनों पर लागू रहेगा।
बीएस-3 अथवा उससे कम उत्सर्जन मानक वाले वाहन यदि निर्धारित आयु सीमा से अधिक पुराने हैं तो उनके खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई की जा सकती है।सड़क ही नहीं, पार्किंग में खड़ा वाहन भी आएगा कार्रवाई की जद में प्रवर्तन अभियान केवल सड़क पर चलने वाले पुराने वाहनों तक सीमित नहीं रहेगा। निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि यदि निर्धारित आयु पूरी कर चुका कोई वाहन सार्वजनिक स्थान अथवा साझा पार्किंग स्थल पर खड़ा पाया जाता है तो संबंधित प्रवर्तन एजेंसी द्वारा उसे जब्त किया जा सकता है।
ऐसे वाहनों के संबंध में नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।वाहन पोर्टल पर सूचीबद्ध वाहनों की आरवीएसएफ में होगी स्क्रैपिंगनिर्धारित श्रेणी में आने वाले दिल्ली-एनसीआर पंजीकृत वाहनों को वाहन पोर्टल (Vahan) पर सूचीबद्ध अधिकृत पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (RVSF) पर वैज्ञानिक तरीके से स्क्रैप कराना अनिवार्य होगा। ऐसे वाहनों के अन्य जनपदों में स्वामित्वांतरण के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) जारी नहीं किया जाएगा।
एनसीआर में मिला तो 5000 रुपये का चालानप्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि यदि कोई वाहन एनसीआर में पंजीकृत नहीं है, लेकिन डीजल वाहन की स्थिति में 10 वर्ष से अधिक पुराना और पेट्रोल अथवा सीएनजी वाहन की स्थिति में 15 वर्ष से अधिक पुराना है तथा वह दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में पाया जाता है, तो ऐसे वाहन पर 5,000 रुपये का चालान/अर्थदंड अधिरोपित किया जाएगा।
हापुड़ में कई वाहन श्रेणियों पर डी-रजिस्ट्रेशन की कार्रवाईजनपद हापुड़ में निर्धारित मानकों के तहत आने वाले पुराने वाहनों के विरुद्ध डी-रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई की गई है। दस्तावेज में 10 वर्ष पुराने डीजल वाहनों तथा 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहनों की विभिन्न पंजीकरण श्रृंखलाओं का उल्लेख किया गया है। इनमें यूपी14 और यूपी37 से संबंधित विभिन्न वाहन श्रृंखलाओं के साथ अन्य जनपदों से एनओसी प्राप्त कर हापुड़ कार्यालय में पंजीकृत वाहनों को भी शामिल किया गया है।
स्क्रैप करने पर बाजार दर के अनुसार मिलेगा मूल्यवाहन स्वामी यदि अपने पुराने वाहन को स्वेच्छा से अधिकृत आरवीएसएफ केंद्र पर स्क्रैप कराने के लिए प्रस्तुत करता है तो उसे बाजार द्वारा निर्धारित दर (Market Determined Rate) के अनुसार वाहन का मूल्य प्राप्त होगा। वाहन स्क्रैपिंग के बाद निर्धारित नियमों के अनुसार जमा प्रमाण-पत्र तथा अन्य संबंधित दस्तावेज जारी किए जाएंगे।प्रशासन का जोर है कि निर्धारित आयु पूरी कर चुके वाहनों के संचालन और सार्वजनिक स्थानों पर खड़े किए जाने के संबंध में नियमों का पालन किया जाए।
पुराने वाहनों को अधिकृत स्क्रैपिंग केंद्र पर ही निस्तारित कराने की प्रक्रिया अपनाई जाए, जिससे प्रदूषण नियंत्रण के साथ-साथ वाहन स्क्रैपिंग की प्रक्रिया भी निर्धारित मानकों के अनुरूप हो सके।
