राष्ट्र संवाद टाइम्स : ajay verma –
राशन कार्डधारकों के लिए बड़ा बदलाव, ई-केवाईसी के बिना पात्रता सूची में नहीं जुड़ेगी नई यूनिट
हापुड़। जनपद हापुड़ के राशन कार्डधारकों के लिए बड़ी और जरूरी खबर है। शासन ने राशन कार्ड और उसमें नई यूनिट जोड़ने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब नया राशन कार्ड बनवाने या परिवार में नई यूनिट जुड़वाने के बाद नाम सीधे पात्रता सूची में शामिल नहीं होगा। पहले आवेदन को ‘ड्राफ्ट राशनकार्ड सूची’ में रखा जाएगा और इसके बाद संबंधित सदस्यों की ई-केवाईसी पूरी होने पर ही पात्रता सूची में जगह मिलेगी।
नई व्यवस्था के तहत पूर्ति निरीक्षक के डिजिटल हस्ताक्षर के बाद स्वीकृत नया राशन कार्ड अथवा नई यूनिट पहले ड्राफ्ट सूची में प्रदर्शित होगी। इसके बाद पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए सूचना दी जाएगी कि राशन कार्ड अथवा नई यूनिट ड्राफ्ट सूची में शामिल कर दी गई है।
ई-केवाईसी नहीं तो पात्रता सूची में नाम नहीं
शासन की नई व्यवस्था में सबसे अहम बात यह है कि ड्राफ्ट राशनकार्ड में शामिल सभी पात्र सदस्यों को किसी भी उचित दर दुकान (FPS) पर जाकर ई-केवाईसी कराना अनिवार्य होगा। ई-केवाईसी पूरी होने के बाद ही नई यूनिट को पात्रता सूची में शामिल किया जाएगा।
जिन सदस्यों की ई-केवाईसी पूरी नहीं होगी, उनका नाम पात्रता सूची में प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। यानी केवल आवेदन स्वीकृत होना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि पात्रता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए निर्धारित प्रक्रिया पूरी करना जरूरी होगा।
विभागीय लॉगिन पर ड्राफ्ट राशनकार्ड सूची उपलब्ध रहेगी और उसमें शामिल यूनिटों की ई-केवाईसी की स्थिति भी अलग से दिखाई देगी। ई-केवाईसी से संबंधित शिकायतों के निस्तारण की व्यवस्था भी इसी ड्राफ्ट सूची के तहत लागू होगी।
0 से 5 साल के बच्चों को मिली राहत
नई व्यवस्था में 0 से 05 वर्ष तक के बच्चों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य नहीं है। ऐसे बच्चों को माता की ई-केवाईसी पूरी होने के बाद माता के साथ पात्रता सूची में शामिल किया जा सकेगा। नई जोड़ी गई 0 से 05 वर्ष तक की आयु वाली यूनिट को भी बिना ई-केवाईसी पात्रता सूची में शामिल किया जा सकता है।
हालांकि, बच्चों की पहचान के लिए आवेदन के समय अंग्रेजी में नाम, लिंग, आधार संख्या और जन्मतिथि सहित आवश्यक विवरण दर्ज करना अनिवार्य होगा।
जिला पूर्ति अधिकारी डॉ. सीमा चौधरी ने जनपद के राशन कार्डधारकों से अपील की है कि जिन परिवारों में नया राशन कार्ड बना है या नई यूनिट जोड़ी गई है, वे ड्राफ्ट सूची में नाम आने के बाद संबंधित पात्र सदस्यों की ई-केवाईसी नजदीकी उचित दर विक्रेता की दुकान पर अनिवार्य रूप से पूरी कराएं, ताकि नाम पात्रता सूची में शामिल हो सके और नियमानुसार खाद्यान्न का लाभ मिलता रहे।
