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हापुड़ तहसील में पार्किंग-चाय कैंटिन के ठेके की नीलामी 28 सितंबर को, बोली लगाने वालों के लिए कड़ी शर्तें

हापुड़। तहसील परिसर में साइकिल पार्किंग और चाय कैंटिन के संचालन का ठेका लेने के इच्छुक लोगों के लिए प्रशासन ने नीलामी की तारीख घोषित कर दी है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए दोनों ठेकों की नीलामी 28 सितंबर 2026 को सुबह 11 बजे तहसील सभागार में आयोजित होगी। नीलामी प्रक्रिया में निर्धारित नियमों और शर्तों को पूरा करने वाले व्यक्ति अथवा फर्म ही भाग ले सकेंगे। ठेके की अवधि 31 मार्च 2027 तक निर्धारित की गई है।

10 हजार रुपये की जमानत राशि जमा करने पर ही बोली में शामिल होने का मौका नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक बोलीदाता को निर्धारित प्रक्रिया के तहत पहले 10 हजार रुपये की जमानत धनराशि जमा करनी होगी। इसके बाद ही उसे नीलामी प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। प्रशासन ने बोली लगाने वालों के लिए भुगतान की शर्तें भी स्पष्ट कर दी हैं, ताकि नीलामी के बाद ठेके की राशि जमा कराने में किसी प्रकार की लापरवाही न हो।

सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को तत्काल जमा करनी होगी 50 प्रतिशत रकमनीलामी में सबसे अधिक बोली लगाने वाले व्यक्ति या फर्म को बोली की कुल राशि का 50 प्रतिशत तत्काल जमा करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय पर यह धनराशि जमा नहीं करने पर संबंधित बोलीदाता की जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नीलामी की शर्तों का Mrji नहीं करने वाले बोलीदाता को किसी प्रकार की राहत नहीं दी जाएगी।

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छह माह के भीतर जमा करनी होगी बाकी आधी रकम नीलामी स्वीकृत होने के बाद सफल बोलीदाता को शेष 50 प्रतिशत राशि नीलामी की तारीख से छह माह के भीतर जमा करनी होगी। यदि निर्धारित अवधि में शेष रकम जमा नहीं की जाती है तो जमा धनराशि जब्त करने के साथ ठेका निरस्त किया जा सकता है। इसके अलावा बकाया धनराशि की वसूली भू-राजस्व की बकाया राशि के रूप में की जाएगी।

पुराना सरकारी बकाया होने पर नीलामी में प्रवेश नहीं प्रशासन ने नीलामी में भाग लेने वालों की पात्रता को लेकर भी सख्त प्रावधान किए हैं। ऐसे व्यक्ति नीलामी में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, जिनके स्वयं, परिवार के किसी सदस्य अथवा निकट संबंधी पर पिछले वर्षों के किसी ठेके की धनराशि बकाया है। इस शर्त के जरिए प्रशासन ने पुराने बकायेदारों को नई नीलामी प्रक्रिया से बाहर रखने की व्यवस्था की है।तय स्थल पर ही करना होगा ठेके का संचालन ठेका हासिल करने वाले व्यक्ति को प्रशासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार ही पार्किंग और चाय कैंटिन का संचालन करना होगा।

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ठेकेदार को निर्धारित दरों का बोर्ड भी प्रमुख स्थान पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना होगा, जिससे तहसील परिसर में आने वाले लोगों को शुल्क और दरों की जानकारी आसानी से मिल सके। निर्धारित स्थल से बाहर संचालन अथवा शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में प्रशासन नियमानुसार कार्रवाई कर सकता है।नीलामी निरस्त करने का अधिकार प्रशासन के पास सुरक्षित प्रशासन ने नीलामी प्रक्रिया के अंतिम अधिकार भी स्पष्ट कर दिए हैं।

नीलामी को किसी भी स्तर पर निरस्त करने का अधिकार उपजिलाधिकारी एवं नीलाम अधिकारी के पास रहेगा। वहीं नीलामी की अंतिम स्वीकृति देने का अधिकार उपजिलाधिकारी हापुड़ के पास होगा। ऐसे में इच्छुक बोलीदाताओं को नीलामी में शामिल होने से पहले सभी निर्धारित शर्तों और भुगतान संबंधी नियमों को ध्यानपूर्वक पूरा करना होगा।28 सितंबर को तय होगा ठेकाअब 28 सितंबर को तहसील सभागार में होने वाली नीलामी में पार्किंग और चाय कैंटिन के ठेके के लिए बोली लगाई जाएगी।

प्रशासन की ओर से निर्धारित शर्तों के अनुसार पात्र व्यक्ति और फर्म इसमें हिस्सा ले सकेंगे। नीलामी प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्वीकृति मिलने पर सफल बोलीदाता को निर्धारित अवधि तक तहसील परिसर में संबंधित ठेके का संचालन करना होगा।