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बकाया बिजली बिल पर समाधान की राह खुली, पिलखुवा में 15 अक्टूबर तक चलेगा विशेष आवेदन अभियान

पिलखुवा। निजी नलकूप उपभोक्ताओं के पुराने और विवादित बिजली बिलों के निस्तारण को लेकर विद्युत विभाग ने विशेष पहल शुरू की है। योजना के तहत एक अक्टूबर से आवेदन प्रक्रिया दोबारा शुरू हो गई है, जो लगातार 15 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इससे ऐसे उपभोक्ताओं को अपने पुराने बकाये के समाधान और जमा राशि के समायोजन का अवसर मिलेगा, जिनके मामले लंबे समय से लंबित हैं। विभाग की इस प्रक्रिया से संबंधित उपभोक्ताओं को पुराने रिकॉर्ड के आधार पर अपना प्रकरण प्रस्तुत करने का अवसर भी मिलेगा।

पुरानी जमा राशि के समायोजन का मिलेगा अवसर

विद्युत विभाग के अनुसार, एक अप्रैल 1995 से 31 मार्च 2004 के बीच जमा की गई राशि के समायोजन के लिए पात्र निजी नलकूप उपभोक्ता योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। विभाग का उद्देश्य पुराने अभिलेखों में दर्ज जमा धनराशि को नियमानुसार उपभोक्ता के बिजली बकाये में समायोजित करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। इसके लिए पात्रता और उपलब्ध दस्तावेजों की जांच के बाद संबंधित मामलों में विभागीय नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

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आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज लगाने होंगे

योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ शपथ-पत्र, उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक तथा जमा राशि की रसीद जैसे आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। दस्तावेजों के आधार पर विभागीय स्तर पर प्रकरण की जांच और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि आवेदन जमा करने से पहले सभी दस्तावेजों की जानकारी और उपलब्धता सुनिश्चित कर लें, जिससे प्रक्रिया के दौरान किसी तरह की कमी के कारण आवेदन लंबित न रहे।

15 अक्टूबर तक लगातार चलेगी आवेदन प्रक्रिया

अधिकारियों के मुताबिक, आवेदन के लिए निर्धारित अवधि एक अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक रखी गई है। इस दौरान पात्र उपभोक्ता निर्धारित विभागीय पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। विभाग ने उपभोक्ताओं से समय सीमा के भीतर आवेदन करने और जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखने की अपील की है, ताकि आवेदन प्रक्रिया में अनावश्यक परेशानी न हो। निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों के संबंध में विभागीय नियमों के अनुसार ही निर्णय लिया जाएगा।

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पिलखुवा खंड में एक लाख से अधिक उपभोक्ता

पिलखुवा विद्युत वितरण खंड में एक लाख से अधिक उपभोक्ता जुड़े हुए हैं। ऐसे में पुराने बिजली बिलों और जमा राशि से संबंधित मामलों के समाधान की यह प्रक्रिया बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि पात्रता पूरी करने वाले उपभोक्ताओं के मामलों को निर्धारित नियमों के अनुसार ही निस्तारित किया जाएगा। पुराने अभिलेखों से जुड़े मामलों में दस्तावेजों की उपलब्धता और सही जानकारी को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, ताकि जांच के बाद प्रकरण का नियमानुसार निस्तारण किया जा सके।

अधिशासी अभियंता बोले—समय सीमा में आवेदन करें उपभोक्ता

अधिशासी अभियंता मनीष कुमार यादव ने बताया कि निजी नलकूप उपभोक्ताओं के लिए आवेदन प्रक्रिया एक अक्टूबर से शुरू हो चुकी है और 15 अक्टूबर तक लगातार जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि पुराने जमा धनराशि के समायोजन के लिए पात्र उपभोक्ता निर्धारित अवधि में अपना आवेदन करें और उसके साथ सभी आवश्यक दस्तावेज अवश्य लगाएं। इससे विभाग को प्रकरण की जांच कर नियमानुसार समाधान की प्रक्रिया आगे बढ़ाने में सुविधा होगी।