राष्ट्र संवाद टाइम्स : ajay verma :
टैक्स भरने में अब देरी क्यों, अक्टूबर में पिलखुवा पालिका दे रही 15 प्रतिशत छूट का बड़ा मौका
25 हजार भवन स्वामियों को राहत का अवसर, समय पर कर भुगतान से पालिका का राजस्व भी होगा मजबूत
पिलखुवा: संपत्ति कर जमा करने वाले भवन स्वामियों के लिए नगर पालिका परिषद ने अक्टूबर माह में राहत का अवसर दिया है। अक्टूबर में संपत्ति कर जमा करने पर भवन स्वामियों को 15 प्रतिशत की छूट मिलेगी। पालिका प्रशासन की ओर से करदाताओं को इस सुविधा की जानकारी देकर समय से भुगतान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। छूट का लाभ उठाकर भवन स्वामी अपनी देनदारी कम कर सकते हैं।
25 हजार भवनों से पालिका को मिलता है पांच करोड़ से अधिक राजस्व
नगर पालिका क्षेत्र में करीब 25 हजार भवन हैं, जिनसे संपत्ति कर के रूप में पालिका को सालाना पांच करोड़ रुपये से अधिक की आय होती है। नगर निकाय के लिए संपत्ति कर राजस्व का महत्वपूर्ण स्रोत है। ऐसे में समय पर कर की वसूली होने से विकास कार्यों और अन्य नागरिक सुविधाओं के लिए पालिका के राजस्व को मजबूती मिलती है।
सितंबर में 44 लाख रुपये की हुई संपत्ति कर वसूली
सितंबर माह में नगर पालिका को संपत्ति कर के रूप में करीब 44 लाख रुपये की आय प्राप्त हुई। अब अक्टूबर में 15 प्रतिशत छूट की सुविधा देकर कर वसूली को गति देने की तैयारी है। पालिका की ओर से भवन स्वामियों तक छूट की जानकारी पहुंचाई जा रही है, जिससे अधिक से अधिक लोग निर्धारित अवधि में अपना संपत्ति कर जमा करा सकें।
छूट के साथ करदाताओं को समय पर भुगतान का संदेश
पालिका अधिकारियों का कहना है कि अक्टूबर में कर जमा करने का लाभ केवल छूट तक सीमित नहीं है, बल्कि समय पर भुगतान से भवन स्वामी अपनी कर देनदारी को नियमित रख सकेंगे। इसी उद्देश्य से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वे अंतिम समय का इंतजार किए बिना संपत्ति कर जमा कराएं और उपलब्ध छूट का लाभ उठाएं।
पालिका कार्यालय में जमा किया जा सकता है कर
करदाता नगर पालिका कार्यालय पहुंचकर अपना संपत्ति कर जमा कर सकते हैं। कर निर्धारण अधिकारी ऋचा श्रीवास्तव ने भवन स्वामियों से अपील की है कि अक्टूबर माह में उपलब्ध 15 प्रतिशत छूट का लाभ उठाते हुए समय से संपत्ति कर जमा करें। उन्होंने कहा कि नियमित कर भुगतान से करदाताओं को राहत मिलने के साथ नगर पालिका की आय भी मजबूत होगी।
