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हापुड़: वाहन स्क्रैप कराने पर मिलेगा सीओडी, नए वाहन के पंजीकरण और टैक्स में छूट का प्रावधान

हापुड़। पुराने एवं अनुपयोगी वाहनों को अधिकृत स्क्रैपर के माध्यम से स्क्रैप कराने वाले वाहन स्वामियों के लिए परिवहन विभाग ने महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। विभाग के अनुसार स्वैच्छिक रूप से वाहन जमा कराने की प्रक्रिया के तहत वाहन स्वामी को जमा प्रमाण-पत्र (Certificate of Deposit/सीओडी) जारी किया जाएगा। यह प्रमाण-पत्र जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर उपयोग किया जा सकेगा।

नए वाहन के पंजीकरण पर मिलेगी छूटपरिवहन विभाग के अनुसार सीओडी के आधार पर नया वाहन क्रय करने पर पंजीकरण शुल्क में छूट का प्रावधान है। निजी वाहन की स्थिति में मोटर वाहन कर में 15 प्रतिशत की छूट उपलब्ध होगी। वहीं नए वाणिज्यिक वाहन के मामले में आठ वर्षों तक मोटर वाहन कर में 10 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।प्रवर्तन अभियान में जब्त वाहन पर नहीं मिलेगा प्रोत्साहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई वाहन प्रवर्तन अभियान के दौरान जब्त किया जाता है और प्रवर्तन एजेंसी द्वारा उसे आरवीएसएफ को सौंपा जाता है, तो ऐसे सरकारी स्वामित्व वाले वाहन अथवा प्रवर्तन एजेंसी द्वारा सौंपे गए जब्त वाहन के विरुद्ध जारी जमा प्रमाण-पत्र पर कोई प्रोत्साहन उपलब्ध नहीं होगा।

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ऐसा जमा प्रमाण-पत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यापार योग्य (Electronically Tradable) भी नहीं होगा।कर्ब वेट का 65 प्रतिशत माना जाएगा लोहा स्क्रैपऐसी स्थिति में वाहन स्वामी को इस्पात मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार निर्धारित न्यूनतम आरक्षित मूल्य (Minimum Reserve Price) के आधार पर राशि प्राप्त होगी। अधिसूचना के सूत्र के अनुसार जीवन-काल पूरा कर चुके वाहन के कर्ब वेट का 65 प्रतिशत लोहा स्क्रैप घटक माना जाएगा।

आरक्षित मूल्य उक्त लोहा स्क्रैप घटक के उचित मूल्य का 90 प्रतिशत होगा।लोहा स्क्रैप की दर सामान्यतः पिछले तीन माह के इस्पात स्क्रैप मूल्य के चल औसत के आधार पर निर्धारित की जाएगी। विभाग ने साफ किया है कि ऐसी स्थिति में पंजीकरण शुल्क में छूट और मोटर वाहन कर संबंधी लाभ उपलब्ध नहीं होंगे।

टोइंग और पार्किंग शुल्क की होगी कटौती प्राप्त होने वाली राशि में से परिवहन आयुक्त कार्यालय, उत्तर प्रदेश की ओर से 5 सितंबर 2026 को जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार वाहन के टोइंग शुल्क और पार्किंग शुल्क की कटौती की जाएगी।वाहन पोर्टल पर अधिकृत आरवीएसएफ केंद्रों की सूची देखेंपरिवहन विभाग ने जिले के सभी संबंधित वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे समय रहते वाहन पोर्टल पर उपलब्ध अधिकृत आरवीएसएफ केंद्रों की सूची देखें और स्वेच्छा से अपने वाहन को स्क्रैप कराएं।

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साथ ही सा.का.नि. 653(अ), दिनांक 23 सितंबर 2021 के तहत निर्धारित बाजार दर और प्रोत्साहन का लाभ उठाने को कहा गया है।विभाग ने यह भी बताया है कि सार्वजनिक स्थान अथवा साझा पार्किंग में खड़े वाहन भी जब्त किए जा सकते हैं। प्रवर्तन अभियान में जब्त होकर प्रवर्तन एजेंसी द्वारा सौंपे जाने की स्थिति में सा.का.नि. 212(अ), दिनांक 15 मार्च 2024 के अनुसार सीओडी पर प्रोत्साहन नहीं मिलेगा और ऐसा प्रमाण-पत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यापार योग्य भी नहीं होगा।

जनहित में जारी की गई सूचना सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), हापुड़ की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि यह जानकारी व्यापक जनहित में जारी की गई है, ताकि माननीय एनजीटी, माननीय उच्चतम न्यायालय तथा सीएक्यूएम के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके और वाहन स्वामियों को अनावश्यक आर्थिक हानि से बचाया जा सके।